पटना, अप्रैल 23 -- पॉस्को की विशेष अदालत ने बुधवार को नाबालिग स्कूली छात्रा से छेड़खानी करने व धमकाने के मामले में आरोपित युवक राजू रौशन को पॉस्को एक्ट के तहत तीन वर्ष की कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी है। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर विशेष अदालत ने पॉस्को एक्ट और भारतीय दंड संहिता की धारा के तहत आरोपित को दोषी पाया था। यह आपराधिक घटना राजीव नगर थाना क्षेत्र में अक्टूबर 2024 को हुई थी। कोचिंग जा रही एक नाबालिग छात्रा को दोषी युवक रौशन राजू छेड़खानी और गलत व अश्लील हरकत करता रहता था और मना करने पर छात्रा को तरह-तरह से धमकाता था। इस मामले में राजीव नगर थाने की पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने पुख्ता साक्ष्य के साथ आरोपित के खिलाफ पॉस्की की विशेष अदालत में चार्जशीट दायर की थी। इस मामले का...
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