जौनपुर, नवम्बर 8 -- जौनपुर, संवाददाता। खुटहन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी छात्रा का स्कूल से अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपित संदीप कुमार को अपर सत्र न्यायाधीश उमेश कुमार द्वितीय की कोर्ट ने दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। 38 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी के पिता सभाराज को कोर्ट ने तीन साल कैद की सजा सुनाई। 17 वर्षीय पीड़िता ने खुटहन थाने में 30 अगस्त 2023 को घटना की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप लगाई कि 14 अगस्त 2023 को 10 बजे दिन में स्कूल पढ़ने गई थी। लंच के समय बगल का संदीप बाइक से आया। कहा कि तुम्हारे पिता का एक्सीडेंट हो गया है। तुरंत मेरे साथ चलो। पीड़िता घबराकर संदीप के बाइक पर बैठकर खुटहन बाजार आई। संदीप ने उसे बहकाना शुरू किया। एक कपड़े की दुकान पर ले जाकर जींस टॉप दिलवाया। स्कूली ड्रेस बदलवा दिया। फिर ब...