बिजनौर, फरवरी 19 -- पोक्सो कोर्ट के स्पेशल अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश चंद शुक्ला ने धामपुर क्षेत्र की नाबालिग लड़की से अश्लील हरकतें कर जान से मारने की नियत से फायर करने के मामले में गजेंद्र उर्फ चोटी को दोषी पाकर 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी गजेंद्र पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एडीजीसी योगेंद्र सिंह ने बताया कि धामपुर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसने बताया कि 28 अक्टूबर 2022 को उसकी 16 साल लड़की जो कक्षा 10 की छात्रा है। गांव से ट्यूशन पढ़ कर अपने घर आ रही थी। गांव के पदम सिंह के मकान के पास छिपकर खड़े आरोपी गजेंद्र उर्फ चोटी पुत्र दिनेश कुमार जाटव मिलकपुर धामपुर ने नाबालिग लड़की के पीछे से कमर में गोली मार दी और भाग गया। नाबालिग के पिता ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसका उपचार हुआ। प...