बुलंदशहर, अक्टूबर 5 -- अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 शिवानंद ने वर्ष 2017 में जहांगीराबाद क्षेत्र से एक छात्रा को बहला-फुसलाकर अगवा करने के मामले में अभियुक्त को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि वर्ष 2017 में जहांगीराबाद क्षेत्र से कक्षा-11 की एक छात्रा को बहला-फुसलाकर अगवा करने की घटना हुई थी। 22 सितंबर 2017 को थाना जहांगीराबाद में आरोपी छोटू उर्फ नंदकिशोर पुत्र नानकचंद निवासी शिवाला(खानपुर) के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस द्वारा जांच कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया गया। इस अभियोग को ऑपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अभि...