मुजफ्फरपुर, अगस्त 19 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में किताब खरीदने निकली इंटर की छात्रा का अपहरण व छेड़खानी करने के मामले में दोषी रवि कुमार व विजय कुमार को मंगलवार को चार वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों को 11,500 रुपये जुर्माना भी देना होगा। छात्रा की मां ने पिछले वर्ष नौ जनवरी को विशेष कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था। उसमें आरोप लगाया था कि 6 जनवरी, 2024 की शाम 7:30 बजे दोनों युवकों ने बाइक से उसकी बेटी का अपहरण कर लिया था। उसके साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। कोर्ट ने पिछले वर्ष सात जून को दोनों के विरुद्ध संज्ञान लिया था। मामले के सेशन ट्रायल के बाद विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक के न्यायाधीश दशरथ मिश्रा ने यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो नरेंद्र कुमार ने ...
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