मुजफ्फरपुर, नवम्बर 13 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। हथौड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव से छठी कक्षा की छात्रा को अगवा करने के दोषी युवक को अदालत ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अहियापुर थाना क्षेत्र के शिवराहां वासुदेव गांव के संजीव कुमार उर्फ संजीत कुमार को दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना की राशि पीड़िता को दी जाएगी। जुर्माना राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-एक ने गुरुवार को सजा सुनाई। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) नरेंद्र कुमार ने कोर्ट में साक्ष्यों को पेश किया। पीड़िता के चाचा ने 12 मार्च, 2023 को हथौड़ी थाना में संजीव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि दस मार्च 2023 को उसकी भतीजी घर से निकली थी। संजीव शादी के नीयत से उसका अगवा कर लिया। एफआईआर दर्ज किए जाने के...
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