नई दिल्ली, मई 29 -- तमिलनाडु की एक महिला अदालत ने अन्ना विश्वविद्यालय की छात्रा के यौन उत्पीड़न के सनसनीखेज मामले में बुधवार को आरोपी बिरयानी विक्रेता ए. ज्ञानशेखरन को दोषी करार दिया। अभियोजन पक्ष ने अदालत से दोषी के लिए 'अधिकतम सजा का अनुरोध किया है। अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष ने मामले को साबित कर दिया और संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। साथ ही, अदालत ने यौन उत्पीड़न के इस मामले में ज्ञानशेखरन को उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों में दोषी पाया। दिसंबर 2024 की इस घटना ने राज्य को झकझोर कर रख दिया था। महिला अदालत की न्यायाधीश राजलक्ष्मी ने कहा कि वह दो जून को मामले में फैसला सुनाएंगी। सरकारी वकील ने बाद में संवाददाताओं को बताया कि अभियोजन पक्ष ने ज्ञानशेखरन के खिलाफ 11 आरोप दाखिल किए और दस्तावेजी एवं फोरेंसिक साक्ष्यों का उपयोग करके सभी आरोपों को ...
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