अमरोहा, मार्च 11 -- छात्रा के अपहरण के मामले में अदालत ने युवक को तीन साल छह महीने जेल की सजा सुनाई। दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। दोषी जमानत पर था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पीड़िता ने अदालत में अपने बयान दर्ज नहीं कराए थे। घटना आदमपुर थाना क्षेत्र की थी। यहां रहने वाले एक किसान की 15 वर्षीय बेटी अपनी बड़ी बहन और मामा के साथ स्थानीय एक इंटर कॉलेज में पढ़ने जाती थी। वह कक्षा 10 की छात्रा थी। गांव का ही रहने वाला वामिक छात्रा के साथ छेड़छाड़ करता था। 27 अप्रैल 2016 की सुबह नौ बजे वामिक ने किसान के फोन पर अंजान नंबर से कॉल की व उनकी बेटी का अपहरण करने की धमकी दी। उसी दिन रात को आरोपी वामिक, सरताज, मोहज्जम, फाजिद, गुलफाम छात्रा का अपहरण करके ले गए। मामले में किसान ने आरोपियों के खिलाफ अपहरण और एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर...