हमीरपुर, नवम्बर 6 -- हमीरपुर, संवाददाता। मौदहा परीक्षा देने आई कक्षा-11 की छात्रा अचानक गायब हो गई थी। छात्रा के पिता ने अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कीर्ति माला सिंह ने आरोपी युवक को चार वर्ष का कठोर कारावास व 11 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बिवांर थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी ने मौदहा कोतवाली में 28 मार्च 2015 को तहरीर देकर बताया कि उसकी 16 वर्षीय छात्रा आदर्श इंटर कालेज मौदहा में कक्षा 11 में पढ़ती है। 25 मार्च को सुबह 9 से 12 बजे तक पेपर होने पर परीक्षा देने स्कूल आपे से आई थी। जो वापस घर नहीं लौटी। खोजबीन पर पता चला कि उसे आटो में तीन युवकों के साथ जाते देखा गया है। जिसके बाद छात्रा के पिता ने तीन के खिलाफ पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने की तहरीर दी। पुलि...