उरई, नवम्बर 3 -- उरई। चुर्खी थाना क्षेत्र के एक गांव में 26 नवंबर 2019 को घर से स्कूल के लिए निकली छात्रा को अपहरण कर ले जाने व उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था इस पर युवक को अपर जिला जज/ स्पेशल जज पाक्सो कोर्ट मोहम्मद कमर ने 20 साल के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई और 65000 रुपये के अर्थदंड भी लगाया। शासन की ओर से इस मामले की पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया एवं विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि चुर्खी थाना क्षेत्र के गांव निवासी 16 वर्षीय बालिका एक इंटर कॉलेज में कक्षा 11 की छात्रा थी, जो 26 नवंबर 2019 की सुबह 8 बजे स्कूल जाने के लिए घर से निकली थी। इसी बीच रास्ते में उसका अपहरण कर लिया गया। इस मामले में लड़की की मां की शिकायत पर चुर्खी थाना पुलिस ने अज्ञात अभियुक्त के खिलाफ अपहरण व पोक्सो एक्ट की धाराओं...