सरायकेला, सितम्बर 24 -- झारखंड के सरायकेला जिले के चौका में एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली दो नाबालिग छात्राओं के साथ गलत हरकत करने वाले शिक्षक को कोर्ट ने सजा सुनाई है। पीडीजे रामाशंकर सिंह की अदालत ने यौन शोषण में दोष सिद्ध होने पर मंगलवार को पॉक्सो एक्ट के तहत एक धारा में आजीवन कारवास की सजा सुनाई। साथ ही दोषी पारा शिक्षक भूतनाथ महतो पर 20 हजार जुर्माने का भी आदेश दिया है। जुर्माना नहीं देने पर दो साल जेल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वहीं, पॉक्सो एक्ट की दूसरी धारा में चार साल की और एक हजार रुपये जुर्माना जबकि एक अन्य धारा में छह महीने की जेल और एक हजार रुपये जुर्माना की सजा हुई। इन दोनों सजा में भी जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त कारावास का आदेश हुआ है। मालूम हो कि 2024 में चौका के सरकारी स्कूल में नाबालिग छात्राओं से पारा शिक्षक द्वार...