हाथरस, मई 8 -- हाथरस,कार्यालय संवाददाता। कोर्ट में बुधवार को छात्राओं के यौन शोषण के मामले में जेल में निरुद्ध बागला डिग्री कालेज के प्रोफेसर की जमानत खारिज कर दी गई। अब प्रोफेसर के पास हाईकोर्ट का रास्ता बचा है। कोतवाली हाथरस गेट पुलिस ने बागला डिग्री कालेज के प्रोफेसर रजनीश कुमार के खिलाफ वीडियो वायरल होने के बाद यौन शोषण का मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद प्रोफेसर फरार हो गया। कई दिन बाद पुलिस ने उसे प्रयागराज से गिरफ्तार किया। पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और वहां से वह जेल चला गया। प्रभारी अपर न्यायाधीश एफटीसी प्रथम कोर्ट में प्रोफेसर की जमानत याचिका डाली गई,लेकिन बुधवार को कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। छात्राओं की सुरक्षा पर प्रश्नचिह्न न्यायालय ने जमानत खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त के द्वारा एक शिक्षण संस्थ...