प्रयागराज, नवम्बर 26 -- प्रयागराज। छात्रसंख्या के आधार पर प्रभारी प्रधानाध्यापकों को नियमित प्रधानाध्यापकों के समान वेतनमन देने का विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। पूर्व में कई मामलों में हाईकोर्ट ने प्रभारी को प्रधानाध्यापक के समान देने के आदेश दिए थे। बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों ने इन आदेशों का अनुपालन नहीं किया तो कई शिक्षकों ने अवमानना याचिका कर दी। उसके बाद 14 अक्तूबर को एक आदेश जारी किया जिसमें प्राथमिक विद्यालयों में 150 या अधिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100 से अधिक छात्रसंख्या होने पर ही प्रभारी को नियमित प्रधानाध्यापक के समान वेतन देने की बात कही गई थी। शासनादेश में ऐसे प्रभारी प्रधानाध्यापकों को केवल पर्यवेक्षकीय कार्यों की जिम्मेदारी देने का प्रावधान किया गया है जिनके यहां प्राथमिक में 150 और उच्च प्राथमिक में 100 से कम छात्...