मेरठ, नवम्बर 4 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेरठ के मदरसा रशीदिया इस्लामिक इत्तेफाक नगर में छात्रवृत्ति के 99,325 रुपये के गबन के आरोपी प्रबंधक मोहम्मद आमिर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर उससे व राज्य सरकार से तीन सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा एवं न्यायमूर्ति अचल सचदेव की खंडपीठ ने मोहम्मद आमिर के अधिवक्ता सुनील चौधरी और सरकारी वकील को सुनकर दिया है। तथ्यों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010-11 में मेरठ के 98 मदरसा-स्कूलों में छात्रवृत्ति वितरण के लिए तीन करोड़ रुपये दिए गए थे। इत्तेफाक नगर मदरसा के खाते में भेजे गए 99,325 रुपये का नकद वितरण 334 बच्चों में कराया गया लेकिन कुछ मदरसा-स्कूलों में अनियमितताओं के कारण तत्कालीन अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सुमन गौतम व लिपिक संजय त...
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