शाहजहांपुर, फरवरी 4 -- जनपद में स्कूलों में संचालित हो रहे ई-रिक्शा चालकों को अब यातायात नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, जो भी उल्लंघन करते हुए पाया जाएगा, उसके विरुद्ध परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। एआरटीओ प्रवर्तन शांतिभूषण पाण्डेय ने बताया कि सभी स्कूल संचालकों व ई-रिक्शा यूनियन को पत्राचार कर निर्देशित किया गया है कि वह बच्चों को लाने ले जाने वाले ई-रिक्शा में बच्चों की सुरक्षा में कोताही न बरतें। ई-रिक्शा पर सिर्फ छह ही बच्चों को बैठाया जाए, एक साइड में सुरक्षा की दृष्टि से जाली लगी होनी चाहिए। बगैर पंजीकरण के ई- रिक्शा स्कूलों में एन्ट्री न दी जाए। साथ ही अगर कोई नाबालिग ई-रिक्शा संचालन कर रहा है तो उसकी सूचना परिवहन कार्यालय में दें, जिससे उक्त चालक पर कार्रवाई की जा सके। एआरटीओ ने बताया कि स्कूली ई-रिक्शा यातायात नियमों...
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