बलरामपुर, जनवरी 29 -- अदालत से घटना गौरा थाना क्षेत्र में 29 दिसंबर 2024 को हुई, प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को पुलिस ने भेजा था जेल घटना के एक माह के भीतर आया फैसला, पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश सुनाई सजा बलरामपुर, संवाददाता। मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट दीप नरायन तिवारी ने 20 वर्ष साश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को दस हजार रुपए अर्थदंड भी अदा करना होगा। जुर्माना न देने पर पांच साल अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। मामला गौरा थाना क्षेत्र से सम्बन्धित है। गौरा थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 29 दिसंबर 2024 को थाने में तहरीर दी। आरोप लगाया कि उसकी छह वर्षीय लड़की दिन में करीब एक बजे घर के पास रास्ते में खेल रही थी। गांव के ही मालिकराम पुत्र उदयभान उसे कुछ खिलाने का लालच देकर घर के करीब बने घारी में...