फतेहपुर, मार्च 30 -- फतेहपुर। छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के एक मामले में शनिवार को पाक्सो कोर्ट की अदालत ने फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महेन्द्र कुमार की अदालत ने दोषी को दस साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा काटना होगा। कोर्ट ने फरमान सुनाया है कि जुर्माना की पूरी धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रविदत्त द्विवेदी ने बताया कि ललौली थाने के एक गांव में 14 जनवरी 2014 को छह साल की बच्ची घर में अकेली थी। तभी गांव का धीरू उर्फ धीरेन्द्र पुत्र रामआसरे घर पहुंचा और बच्ची के साथ जबरन गलत काम किया। जानकारी पर पीड़िता के पिता आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच करते हुए कोर्ट में आरोपी के खिलाफ अंतिम रिपोर्ट दाखिल किया थ...