शाहजहांपुर, नवम्बर 14 -- शाहजहांपुर, विधि संवाददाता। मिर्जापुर थाना क्षेत्र की 14 वर्षीय नाबालिग से छह माह तक लगातार दुष्कर्म और गर्भ ठहरने की गंभीर अपराध में पॉक्सो कोर्ट संख्या-43 ने बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी रंजीत को 20 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता दीप कुमार गुप्ता ने कहा कि ऐसे मामलों में कठोर दंड से ही अपराधियों में भय पैदा होगा और समाज में सुधार की दिशा बनेगी। मिर्जापुर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली 14 वर्षीय बालिका पिछले छह माह से गांव के ही रंजीत की हैवानियत का शिकार होती रही। आरोप है कि रंजीत उसे डरा-धमकाकर लगातार दुष्कर्म करता रहा। इस दौरान बालिका गर्भवती भी हो गई। गर्भ गिराने की मंशा से रंजीत और उसकी सहयोगी सुनीता ने नाबालिग को गर्भनिरोधक दवाएं खिला दीं, जिससे उसकी त...