सहारनपुर, दिसम्बर 20 -- उत्तर प्रदेश में 6 माह के लिए हड़ताल निषिद्ध कर दी गई है। एडीएम प्रशासन संतोष बहादुर सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम के तहत, राज्यपाल अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 6 माह की अवधि के लिए हड़ताल में प्रतिषिद्ध करती है। एडीएम ने बताया कि उप्र राज्य के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोक सेवा और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम के अधीन किसी सेवा तथा किसी स्थानीय प्राधिकरण के अधीन किसी सेवा का यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है। गन्ना किसानों को निशुल्क मिलेगा उर्द एवं मूंग का बीज सहारनपुर। डीडी कृषि संदीप पाल ने बताया कि गन्ना किसानों खासकर बसंतकालीन गन्ना बुवाई करने वाले किसानों को अंतरफसली के लिए उर्द एवं मूंग का ब...