बहराइच, जून 17 -- बहराइच। न्यायालय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक मामले में प्रबन्धक चोला मण्डलम एम.एस. जनरल इन्श्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को छह फीसद ब्याज संग वाहन मूल्य अदा करने का फैसला सुनाया है। आयोग के इस फैसले से कंपनी में हड़कंप मच गया है। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेश चन्द्र भारती व सदस्य डॉ. मोनिका प्रियदर्शिनी ने परिवादी को एक माह में अन्दर उसके पंजीकृत वाहन का 400000 मय 6 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज परिवाद प्रस्तुत करने की तिथि से वास्तविक भुगतान करने की तिथि तक का अदा करने का आदेश दिया है। यदि उक्त अवधि में भुगतान नही होता तो उक्त धनराशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज भी अदा करना होगा। इसके अलावा शारीरिक व मानसिक कष्ट के लिए 30,000 व वाद व्यय के रूप में 10,000 अदा करना होगा।

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