नई दिल्ली, सितम्बर 18 -- नई दिल्ली, कार्यालय संवाददाता। कड़कड़डूमा कोर्ट ने फरवरी 2020 दिल्ली दंगा मामले में छह आरोपियों को दंगा और अवैध रूप से एक जगह पर एकत्रित होने के मामले में दोषी करार दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला संदेह से परे साबित कर दिया है। अदालत में आज इनकी सजा पर जिरह होगी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत ने आदेश में कहा कि 25 फरवरी 2020 की रात करीब साढ़े 11 बजे आरोपी 100-150 लोगों की भीड़ का हिस्सा थे। इस भीड़ ने एक दुकान का शटर तोड़कर सामान लूटा और आगजनी की। अदालत ने कहा कि भीड़ के पास लाठी-डंडे थे, जो घातक हथियार साबित हो सकते थे। इस प्रकार यह अवैध रूप से एक जगह एकत्रित होने और दंगे के दोषी हैं। इस घटना में शिकायतकर्ता की दुकान को करीब डेढ़ लाख रुपये का नुकसान हुआ। अभियोजन पक्ष के अनुसार, ...