रांची, नवम्बर 26 -- रांची, विशेष संवाददाता। बरियातू स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध बिक्री के मामले में आईएएस अधिकारी छवि रंजन ने अपनी याचिका हाईकोर्ट से वापस ले ली है। छवि रंजन ने अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने का हवाला देते हुए मामले में लिए गए संज्ञान को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। बुधवार को छवि रंजन की ओर से याचिका वापस लेने का आग्रह किया गया, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। छवि रंजन ने याचिका में कहा था कि किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक केस चलाने के लिए सीआरपीसी की धारा-197 के तहत अभियोजन स्वीकृति आदेश लेना जरूरी है, लेकिन ईडी की ओर से इस केस में ऐसा नहीं किया गया है। इसलिए, उनके खिलाफ ईडी कोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान आदेश और प्राथमिकी रद्द कर देनी चाहिए। बरियातू में सेना की जमीन के कागजात की हेराफ...
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