रांची, मार्च 19 -- रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट में जमीन घोटाला मामले के आरोपी निलंबित आईएएस छवि रंजन की याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से ईडी के शपथ पत्र पर जवाब दाखिल किया गया। ईडी को बुधवार को ही जवाब की प्रति सौंपी गई। कहा गया कि प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता बहस करेंगे, इसलिए समय दिया जाए। बरियातू रोड स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री मामले में छवि रंजन ने अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने का हवाला देते हुए उनके खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि किसी सरकारी अधिकारी के खिलाफ आपराधिक केस चलाने के लिए अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करना जरूरी है। ईडी की ओर से इस मामले में ऐसा नहीं किया गया है। उनके खिलाफ दर्ज मामले को निरस्त किया जाए। रांची ...