रांची, अगस्त 13 -- रांची, विशेष संवाददाता। रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद छवि रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ईडी ने सेना की जमीन के फर्जीवाड़ा मामले में उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। छवि रंजन 4 मई 2023 से जेल में बंद हैं। इस मामले में 13 और 14 अप्रैल 2023 को ईडी ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की थी। ईडी ने छवि रंजन, बड़गाई अंचल के उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद समेत 18 लोगों के 22 ठिकाने पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी में ईडी ने जमीन के फर्जी डीड और दस्तावेज बरामद किये थे। मामले में छवि रंजन और अमित अग्रवाल समेत 10 आरोपियों के खिलाफ ईडी ने पीएमएलए की विशेष कोर्...