नई दिल्ली, जून 1 -- विभिन्न वेबसाइटों द्वारा एआई के जरिए नाम और छवि के अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव को बड़ी मदद मिली है। हाईकोर्ट ने सद्गुरु जग्गी वासुदेव के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों की रक्षा करने का आदेश पारित किया है। अदालत ने विभिन्न वेबसाइटों और अज्ञात संस्थाओं को किसी भी माध्यम या मंच के जरिए सद्गुरु जग्गी वासुदेव के नाम और छवि के अनधिकृत तरीके से दुरुपयोग करने पर रोक लगा दी है। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने एकपक्षीय अंतरिम आदेश पारित करते हुए कहा कि वादी सद्गुरु का पक्ष भारी है। इसके साथ ही अदालत ने सद्गुरु के पक्ष में एक निषेधाज्ञा आदेश पारित किया। इस फैसले को सदगुरु जग्गी वासुदेव के पक्ष में बड़ी राहत...