पटना, जून 17 -- पटना हाईकोर्ट ने छपरा नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी को तलब किया है। कोर्ट ने निगम के कार्यपालक पदाधिकारी को एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी कलावती देवी की रिट याचिका पर सुनवाई के बाद तलब किया। मंगलवार को न्यायमूर्ति डॉ. अंशुमान की एकलपीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने कार्यपालक पदाधिकारी को आगामी 21 जुलाई को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। छपरा नगर निगम के चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी कलावती देवी ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। मामले पर सुनवाई के दौरान छपरा नगर निगम की ओर से केस की पैरवी करने के लिए कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई और छपरा नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी को उपस्थित होकर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया। मामले पर सुनवाई 21जुलाई को होगी।
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