एटा, फरवरी 21 -- छत पर भारी मात्रा में पटाखा सुखाते समय अचानक हुए विस्फोट में बालक की मौत के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी माना। दोषी भाइयों को सजा सुनाने के साथ ही अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त समय तक जेल में रहना होगा। एडीजीसी विनोद कुमार गुप्ता, कुसुम तोमर ने संयुक्त रूप से बताया कि थाना जैथरा के गांव सर्रा निवासी जंटरपाल सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कराकर बताया था कि 23 अक्तूबर 2022 को आरोपी तारा सिंह, रिषीपाल निवासी हाकिम सिंह निवासी सर्रा जैथरा ने बाजारा से भारी मात्रा में पटाखा खरीदे थे और छत पर सुखाने के लिए डाल दिए थे। गांव के बच्चें खेलते-खेलते तारा सिंह छत पर पहुंच गए थे। अचानक सूख रहे पटाखों से आवाज आने लगी, जिसके बाद काफी संख्या में लोग छत पर पहुंचे थे। बालक सनी पुत्र थान सिंह, भोले पुत्र ...