रायपुर, जून 3 -- छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लेते हुए निकाह (शादी) पढ़ने वाले मौलवियों के लिए एक निश्चित रकम तय कर दी है। बोर्ड के इस फरमान के बाद छत्तीसगढ़ में मौलवी, हाफिज और ईमाम निकाह पढ़ने के एवज में 1100 रुपये से ज्यादा नहीं ले सकेंगे। जो मौलवी इस नियम का उल्लंघन करेंगे उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और हो सके तो उन्हें अगली बार निकाह करने का मौका भी न मिले। दरअसल, छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने निकाह पढ़ाने का शुल्क तय कर दिया है। इसके अनुसार अब निकाह पढ़ने वाले मौलवी या इमाम 1100 रुपये से ज्यादा की नजराना नहीं ले सकेंगे। वहीं न्यूनतम शुल्क 11 रुपये निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने इस संबंध में सभी मुतवल्लियों को एक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने कहा है कि कई जगहों के शिकायतें मिल रही क...