रायपुर, जुलाई 10 -- छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने राज्य के कई जिलाधिकारियों की पावर बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ राज्य गृह विभाग ने कलेक्टरों को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई करने का भी अधिकार दे दिया है। यह अधिकार एक जुलाई से 30 सितंबर तक लागू रहेगा। गृह विभाग ने इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना जारी की है। इसमें कहा गया है कि कुछ तत्व राज्य में शांति और व्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं।किस बात का है खतरा दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार को जानकारी मिली है कि कुछ लोग छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से यह अधिसूचना जारी की गई है। इसके तहत अब जिलाधिकारियों को अपने जिलों में सांप्रदायिक या शांति व्यवस्था को नुकसान पहुंचाने वालों पर रासुका लगाने की शक्ति मिल गई है। सरकार का मानना है कि इससे कान...