रायपुर, सितम्बर 13 -- छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसके जरिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों के पदों पर सीधी भर्ती की अनुमति दी गई थी। हाई कोर्ट ने साफ किया कि सेवा नियमों में ढील का इस्तेमाल भर्ती की मूल प्रक्रिया बदलने के लिए नहीं किया जा सकता है। प्रोफेसर के पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में प्रोफेसरों के पदों पर सीधी भर्ती पर रोक लग गई है।हाईकोर्ट में दी गई थी अधिसूचना को चुनौती दरअसल, 10 दिसंबर 2021 को जारी अधिसूचना में प्रदेश सरकार ने मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग और फिजियोथेरेपी कॉलेजों में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के रिक्त पदों को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती से भरने की घोषणा की थी। इस आदेश को एसोसिएट प्रोफेसरों ने हाईकोर...
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