रांची, नवम्बर 14 -- रांची। झारखंड शराब घोटाला मामले में आरोपी छत्तीसगढ़ राज्य के उत्पाद विभाग के अधिकारी अरुणपति त्रिपाठी और कारोबारी नवीन केडिया की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका (एबीपी) पर शुक्रवार को एसीबी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। दोनों मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत अपना सुरक्षित आदेश नवीन केडिया के मामले में 21 नवंबर को और अरुणपति त्रिपाठी के मामले में 22 नवंबर को सुनाएगी। जांच में शराब घोटाले में उनकी संलिप्तता सामने आई है। वे छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में भी आरोपी हैं। अरुणपति त्रिपाठी ने अग्रिम जमानत की गुहार लगाते हुए 16 जुलाई को और नवीन केडिया ने 30 अक्तूबर को याचिका दाखिल की है।

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