मुंगेर, अक्टूबर 23 -- मुंगेर, एक संवाददाता। आगामी छठ पूजा पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सदर अनुमंडल पदाधिकारी (एसडीओ) कुमार अभिषेक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। एसडीओ द्वारा जारी आदेश के अनुसार, छठ पूजा का चतुर्थ दिवसीय कार्यक्रम आगामी 25 से 28 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस दौरान 27 अक्टूबर को अस्ताचलगामी सूर्य और 28 अक्टूबर को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। इस दौरान मुंगेर अनुमंडल के विभिन्न गंगा घाटों, नदियों और तालाबों पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे। एसडीओ ने बताया कि, इस दौरान भीड़ की सुरक्षा और संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर गंगा नदी में निजी नावों, डेंगियों आदि के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। केवल विधि-व्यवस...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.