विधि संवाददाता, जनवरी 14 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को कक्षा छह से 10 तक के विद्यालय की संख्या और उन विद्यालयों में कक्षा छह से कक्षा आठ तक शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों की संख्या तथा उनकी योग्यता की जानकारी मांगी है। यह भी पूछा है कि वे टेट या सीटेट क्वालीफाई हैं या नहीं।एडवोकेट संजय कुमार यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कोर्ट ने यह जानकारी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 के विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर मांगी है। कोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 21 जनवरी की तारीख लगाई है। याचियों के अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने बताया की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य योग्यता में टीईटी को शामिल नहीं किया गया है जो अनिवार्य योग्यता है। उनका कहना है कि सीटी कैडर को डाइंग कैडर घोषित करने के बाद सरकार कक्षा छह से दस...