रुद्रपुर, मई 20 -- रुद्रपुर, संवाददाता। वर्ष 2021 में नानकमत्ता क्षेत्र में लूट के लिए बुजुर्ग महिला समेत चार लोगों की निर्मम हत्या करने के चार आरोपियों को द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मीना देउपा की अदालत ने दोषी करार देकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने चारों दोषियों पर 50-50 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि 29 दिसंबर 2021 को नानकमत्ता वार्ड-6 निवासी आदेश कुमार रस्तोगी ने थाना नानकमत्ता में मुकदमा दर्ज कराया था। था कि 29 दिसंबर की दोपहर उनको पुलिस ने बताया कि सिद्धा नवदिया में उनके भाई अजय रस्तोगी और मामा के बेटे शाही जिला बरेली निवासी उदित रस्तोगी पुत्र अनिल रस्तोगी की हत्या हुई है। पिता के साथ मौके पर जाने के बाद जब वह अपने घर गए तो देखा कि उनकी मां आशा देवी और नानी सन्न...
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