चित्रकूट, नवम्बर 18 -- विशेष न्यायाधीश राममणि पाठक की अदालत ने सड़क निर्माण में रंगदारी वसूलने के लिए मजदूरों के साथ मारपीट करने के मामले में डकैत गोप्पा यादव व उसके एक साथी को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक को साढ़े हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। डकैत गोप्पा मौजूदा समय पर जेल में बंद है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सनत कुमार मिश्रा ने बताया कि फतेहपुर निवासी कमलेश साहू ने 21 अक्टूबर 2016 को मानिकपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया कि राजापुर संपर्क मार्ग से कौबरा तक सड़क निर्माण में वह अपने साथ भुलिया, रमेश, अशोक कोल, सुरेश, प्रभु, भैरम प्रसाद व केशल कोल आदि मजदूरों को लेकर काम करवाता था। वह सभी लोग 20 अक्टूबर 2016 की रात काम करने के बाद कबरा इंटर कालेज हनुवा में रात के समय सो रहे थे। तभी द...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.