रामपुर, अक्टूबर 15 -- पारिवारिक विवाद में मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के सांसद मोहबुल्ला नदवी को सख्त आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि चौथी पत्नी रुमाना नदवी को अंतरिम व्यवस्था के तौर पर हर महीने 30 हजार रुपये का गुजारा भत्ता दिया जाए। कोर्ट ने यह आदेश आपराधिक पुनरीक्षण याचिका पर दिया है। दरअसल सांसद ने आगरा के फैमिली कोर्ट के एक आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए याचिका दाखिल की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाईकोर्ट के जस्टिस जेजे मुनीर की पीठ ने केस की सुनवाई के दौरान कहा, पारिवारिक विवाद का संभावित समाधान खोजा जाए। कोर्ट ने इस पारिवारिक विवाद को हल करने के लिए मध्यस्थ को नियुक्त किया है। यही नहीं कोर्ट ने मध्यस्थ को तीन महीने का समय दिया है ताकि वह मध्यस्थता के परिणाम से संबंधित अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर सकें। सुनवाई...