गोरखपुर, सितम्बर 22 -- गोरखपुर। न्यायालय द्वारा बार बार प्रॉसेज जारी करने के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित न होने पर अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भगवान सास ने तत्कालीन चौकी इंचार्ज मोहद्दीपुर अरविंद कुमार सिंह के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया है। कोर्ट में कैंट थाना क्षेत्र के महादेव झारखंडी टुकड़ा नंबर 2 टोला कमलेशपुरम निवासी वादी बिंदु निषाद का कहना था कि 20 जनवरी 2021 को उसकी पुत्री का रिंग सेरेमनी रेडिशन ब्लू होटल से था। होटल के बाहर उसके लड़के का एक्सीडेंड हो गया। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गए। इसके बाद आरोपित चौकी इंचार्ज अरविंद कुमार सिंह और सिपाही इंदल यादव होटल में आए और वादी को गाली देते हुए मारे पीटे और वादी का 25 हजार रुपया सिपाही इंदल यादव जेब से निकल लिया तथा उसे उठाकर कैंट थाने लाए। आरोपित ने वादी को धम...