बागपत, फरवरी 11 -- बागपत। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रत्नम श्रीवस्तव ने बुधवार को फैजुल्लापुर के किसान के घर में चोरी करने वाले आरोपी सचिन निवासी मोहल्ला मुगलपुरा बागपत को दो माह की सजा सुनाई, साथ ही चार हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड़ अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास के आदेश जारी किए गए। फैजुल्लापुर गांव निवासी किसान कुलदीप ने अप्रैल 2025 में बागपत कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कराया था। उसने बताया था कि रात के समय उसके घर से गैस सिलेंडर समेत अन्य सामान चोरी कर लिया गया। जिसकी जानकारी सुबह नींद से जागने पर चली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद सचिन निवासी मोहल्ला मुगलपुरा बागपत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कुछ दिनों बाद ही उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था। इस मामले की सुनवाई पूरी होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रत्नम श्र...