गाज़ियाबाद, जून 9 -- गाजियाबाद। जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग ने चोला मंडप एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर दो लाख 69 हजार 312 रुपये का जुर्माना लगाया है। सिहानी निवासी अंकुश शर्मा ने किस्तों पर सिंडिकेट बैंक से राशि लेकर छोटा हाथी पिकअप वाहन खरीदा था। जिसको लेकर वह 14 दिसंबर 2017 को अपनी ससुराल ढूंडाहेडा गए थे। अगले दिन सुबह देखने पर उनका वाहन वहां नहीं मिला। जिसकी जानकारी उन्होंने उसी दिन इंश्योरेंस कंपनी को दी थी। इसके अलावा उन्होंने यह जानकारी सिंडिकेट बैंक को 26 दिसंबर को दी। बीमा कंपनी ने उनके वाहन की बीमित राशि देने से इनकार कर दिया। टैंपू चोरी होने के बाद वह लगातार लोन की किस्त देते रहे। उन्होंने बीमा कंपनी द्वारा राशि नहीं देने पर चार जुलाई 2019 को आयोग में शिकायत दी। शिकायत पर आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार जैन व सदस्य आर पी सिंह ने सु...