पीलीभीत, मार्च 19 -- जंगल से शीशम की लकड़ी चोरी से काटने और वन विभाग की टीम पर जानलेवा हमला करने के पांच आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायधीश अनु सक्सेना ने प्रत्येक को 24 हजार 500 रुपए जुर्माना समेत पांच-पांच साल की सजा सुनाई। एक अन्य आरोपी की दौरान-ए-मुकदमा मृत्यु हो गई। अभियोजन के अनुसार 23 मार्च 2015 को थाना हजारा की पुलिस चौकी कम्बोजनगर के प्रभारी उप निरीक्षक सच्चिदानंद पुलिस कर्मियों के साथ चौकी पर आए। वन विभाग की टीम के उप वन निरीक्षक सचल दल उत्तर खीरी के बी के गुप्ता वन दरोगा मुशीर अहमद व मनोज कुमार यादव रेंज संपूर्णनगर, व अरुण कुमार वन रक्षक चौकी टाटरगंज पुलिस टीम के साथ संयुक्त गश्त पर रवाना होकर ग्राम कम्बोजनगर होते हुए टाटरगंज पहुँचने पर सूचना मिली कि गौड़ी नंबर पांच जंगल में ग्राम टाटरगंज थाना हजारा के सुरजीत सिंह ...