अंबेडकर नगर, अगस्त 6 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। टांडा, जैतपुर एवं बसखारी थाने में बीते वर्षों में दर्ज अपराध में सीजेएम ने छह आरोपितों तथा अकबरपुर कोतवाली में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के अपराध में एक आरोपी को दंडित किया। सभी अपराधों में आरोपितों द्वार जुर्म स्वीकार करने पर अदालत ने दंडित किया। सीजेएम की अदालत ने दो दशक पूर्व चोरी का माल बरामद होने के मामले में आरोपी टांडा कोतवाली क्षेत्र के ब्राहिमपुर कुसमा निवासी पिन्टू पुत्र लच्छन को तीन वर्ष के कारावास एवं डेढ़ हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। वर्ष-2019 जैतपुर थाने में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में आरापी नसीरपुर निवासी कल्लू उर्फ अरविन्द सिंह पुत्र शिवमूरत को 10 दिन का कारावास एवं दो हजार रुपए अर्थदंड, बसखारी थाने में दर्ज मारपीट के तीन अलग मामलों जिसमें भिदूण निवासी राजेन्द्र व नागेन्द्र पुत...