हापुड़, मई 23 -- हापुड़ संवाददाता। न्यायालय ने स्कूल में चोरी के मामले में एक अभियुक्त को 2 वर्ष 6 माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त को पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं एक अन्य मामले में भी न्यायाधीश ने दो अभियुक्तों को सजा सुनाई है। वर्ष 2015 में बहादुरगढ़ पुलिस ने मोहल्ला उद्योग वाला बहादुरगढ़ निवासी विनोद को स्कूल में चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। अभियुक्त के कब्जे से पुलिस ने चोरी का सामान बरामद किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया था।इस मुकदमें की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने अभियुक्त विनोद को दो वर्ष छह माह के साधारण कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। वहीं वर्ष 2014 में हापुड़ देहात पुलिस ने म...