शामली, मई 4 -- घर में घुसकर चोरी करने के मामले में कोर्ट ने तीन दोषियों को कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। वर्ष 2018 में कैराना कोतवाली पर अनवर उर्फ जोनी, तस्लीम उर्फ बल्लू और फिरोज उर्फ दहिया निवासीगण मोहल्ला रेतावाला के विरुद्ध घर में घुसकर चोरी करने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। जहां से उन्हें जेल भेजा गया था। बाद में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था। शनिवार को मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन ने प्रत्येक दोषी को छह साल दस माह के कारावास और एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दस-दस दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 2009 में कैराना कोतवाली पर अमानत निवासी मोहल्ला आलकलां के विरुद्ध सड़क दुर्घटना के संबंध म...