बुलंदशहर, मई 30 -- न्यायालय एसीजेएसडी-2 के न्यायाधीश अर्जुन ने वर्ष 1998 में जहांगीराबाद क्षेत्र में चोरी के मामले में तीन अभियुक्तों को जेल में बिताई गई अवधि और 500-500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिल पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 5 जनवरी 1998 को थाना जहांगीराबाद में वादी चरन सिंह ने अपने घर में चोरी किए जाने का मुकदमा दर्ज कराया था। 23 जनवरी 1998 को पुलिस द्वारा जांच कर आरोपी ओमवीर पुत्र मनवीर निवासी गांव मुबारकपुर(जहांगीराबाद), जगुआ उर्फ जगदीश पुत्र खजान सिंह निवासी गांव मदनगढ़(जहांगीराबाद) और ओमवीर पुत्र रामफल निवासी जसर(जहांगीराबाद) के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। न्यायालय एसीजेएसडी-2 के न्यायाधीश अर्जुन ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर तीनों आरोपी ओमवीर पुत्र...