संतकबीरनगर, अक्टूबर 5 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। अपराध स्वीकार करने पर चोरी के आरोपी दो सगे भाइयों को सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम संजय राज पांडेय की कोर्ट ने जेल में बिताई गई अवधि तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी भाइयों राम करन पांडेय व राम केवल पांडेय प्रत्येक पर चार-चार हजार रुपए कुल आठ हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपियों को 15-15 दिन की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सहायक अभियोजन अधिकारी विमल मिश्र ने बताया कि मामला बखिरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है। प्रकरण में वादी राम दरश पुत्र भागीरथी ने दिनांक 3 फरवरी 2004 को आरोपियों के विरुद्ध चोरी का अभियोग पंजीकृत कराया था। पुलिस ने आरोपियों से चोरी का माल भी बरामद किया था। आरोपी राम करन पांडेय व राम केवल पांडेय पुत्रगण राम प्रसन्न पांडेय ग...
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