संतकबीरनगर, जुलाई 5 -- संतकबीरनगर, विधि संवाददाता। चोरी के एक आरोपी को सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम संजय राज पांडेय की कोर्ट ने दोषसिद्ध करार देते हुए पांच वर्ष एक माह 26 दिन के कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोपी अहमद अली उर्फ गऊगा पर विभिन्न धाराओं में कुल 6 हजार रुपए का अर्थदण्ड का भी फैसला दिया। अर्थदण्ड का भुगतान न करने पर आरोपी को दो माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन अधिकारी संदीप चौबे ने बताया कि प्रकरण में वर्ष 2020 में चोरी का अभियोग पंजीकृत किया गया था। आरोपी अहमद अली उर्फ गऊगा पुत्र खलीफुज्जमा ग्राम लेडुआ महुआ थाना बखिरा का रहने वाला है। इस आरोपी के विरुद्ध चोरी करने व चोरी का माल बरामद होने का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। सिविल जज सीनियर डिवीजन व एसीजेएम संजय राज पांडेय की कोर्ट ने ...