मैनपुरी, नवम्बर 18 -- घर में घुसकर जेवरात, लैपटॉप, डिवाइस और एक लाख रुपये की चोरी करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोषी ठहराए गए आरोपी को दो वर्ष सात माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा का फैसला आने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। मामला किशनी थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। किशनी पुलिस को तहरीर देकर वादी ने घर में घुसकर चोरी करने का मुकदमा वर्ष 2023 में दर्ज करवाया था। आरोप लगाया था कि फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र के ग्राम भरतन निवासी मोहम्मद हासिम पुत्र मोहम्मद शफी ने घर में घुसकर चोरी की। पुलिस ने आरोपी को घटना का दोषी माना और उसके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। एसीजे न्यायालय नंबर एक के न्यायाधीश ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई पूरी की। वादी क...