बुलंदशहर, नवम्बर 27 -- सीजेएम सुनील त्रिपाठी के न्यायालय ने वर्ष 20202 में खानपुर क्षेत्र में वाहन चेकिंग के दौरान चोरी की बाइक बरामदगी के एक मामले में अभियुक्त को पांच साल, चार माह और तीन दिन कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर 2300 रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। मॉनीटरिंग सैल के प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि वादी मुकदमा उपनिरीक्षक रामजीत सिंह ने वर्ष 2020 ने खानपुर में तैनाती के दौरान एक मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि 23 जुलाई 2020 को वह टीम के साथ क्षेत्र में वाहन चेकिंग में जुट हुए थे। उसी दौरान उन्होंने एक युवक को दिल्ली से चोरी बाइक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी की शिनाख्त अमरवीर सिंह निवासी गांव रुडबांगर थाना अनूपशहर के रूप में हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उस...