आगरा, जनवरी 7 -- चोरी एवं विदेशी अधिनियम के मामले में आरोपी कबीर उर्फ हिमायत निवासी गोदारा कलिमावाड़ी थाना बौरलगंज जिला बौरहट बांग्लादेश को अदालत ने दोषी पाया है। सीजेएम मृत्युंजय श्रीवास्तव ने उसे चार वर्ष छह माह के कारावास और छह हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। राज्य की ओर से अभियोजन अधिकारी राजेश कुमार ने गवाह और साक्ष्य प्रस्तुत किए। वादी उपेंद्र सिंह चौहान निवासी कमला नगर ने थाना न्यू आगरा में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 15 नवंबर 2018 को अज्ञात चोर घर का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात चोरी कर ले गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। विवेचक द्वारा पूर्व से जिला कारागार में निरुद्ध अभियुक्तगण फारुख उर्फ गफ्फार, असलम उर्फ खोकन, कबीर उर्फ हिमायत, जाकिर एवं इंदादुल उर्फ इंदा को कोर्ट ने तलब किया। अभियुक्तगणों के विदेशी (बांग्लादेशी) होने तथा ...