रायपुर, सितम्बर 22 -- छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की अग्रिम जमानत याचिका रायपुर जिला न्यायालय में खारिज कर दी गई है। इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट से उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। बचाव के रूप में दी गई दलीलों में आरोपी बनाए गए पप्पू बंसल के बयान पर चैतन्य की गिरफ्तारी पर हैरानी जताई गई। चैतन्य बघेल की ओर से अग्रिम जमानत याचिका जिला न्यायालय की विशेष अदालत में दाखिल की गई थी। मामले की प्रारंभिक सुनवाई 19 सितंबर को निर्धारित थी, लेकिन सुनवाई की तारीख को आगे बढ़ाकर 22 सितंबर को तय किया गया था। इस तरह अग्रिम जमानत के मामले में हाईकोर्ट के बाद अब जिला कोर्ट से चैतन्य बघेल को बड़ा झटका लगा है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प...